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Frequently Asked Questions

What is Free Legal Aid?

Free Legal Aid is providing of free legal services in Civil as well as Criminal matters under Legal Services Act, 1987.

Whether, I can also avail free legal services?

Free Legal Advice can be availed by any person. However, only those persons who are eligible as per chapter 6, rule 9 of Delhi Legal Services Regulation, 2002 can avail legal services from this authority.

Who are eligible for free legal services from DSLSA?

As per chapter VI, Rule 9, of the Delhi Legal Services Authority Regulation 2002 following person are eligible for free Legal Aid Services.

  1. SC or ST
  2. Victim of trafficking or begar
  3. Women or Child
  4. Person with disabilities
  5. Victim of Mass Disaster/Ethnic Violence Caste Atrocity/Flood/ Earthquake or Industrial Disaster
    Industrial Workmen
  6. In Custody/ Protective Home/ Juvenile Home/Psychiatric Hospital/ Psychiatric Nursing Home
  7. Person having annual income less than Rs. 3 Lac
  8. Senior Citizen having annual income less than Rs. 4 Lac
  9. Transgender having annual income less than Rs. 4 Lac
  10. Acid Attack Victim
  11. Person infected and affected with HIV Aids
Whether women of any income group are eligible for free legal services from DSLSA?

Yes, women of any income group are eligible for free legal services from DSLSA.

Who can get the free legal services and from where?

Free legal services can be availed from High Court Legal Services Committee, Delhi State Legal Services Authority and from all the District Legal Services Authorities situated at the premises of Delhi District Court by all the entitled persons as per rules of the act.

Except these institutions from where can we get free legal services?

Except these institutions there are Legal Services Clinics where free legal services provided.

Whether, the legal advice is available on telephone also?

Yes, legal advice is also available on our (24×7) toll free helpline no. 1516.

Whether, I have to pay fees to Legal Services Advocate appointed by DSLSA?

No fee is required to be paid to the Legal Services Advocate, If you are eligible for free legal services.

Who will pay the Court Fee, Process Fee and Typing Fee?

This Authority would pay the Court Fee, Process Fee and Typing Fee. All the expenses would be incurred by Government.

Whether, the complaint of the legal Services Advocate can be reported. If yes, where?

Yes, the complaint of the advocate can be reported at the concerned District Legal Services Authority.

What is the procedure to evaluate the application for providing of Legal Aid?

The Scrutiny and Evaluation Committee shall evaluate the application for legal service and decide whether the applicant is entitled to legal service or not vide Regulation No. 7 of NALSA (Free and Competent Legal Services) Regulations, 2010.

Whether appeal can be filed for denial of legal services? If so, where appeal can be filed?

Yes, Appeal can be made to the Chairman of the Authority/Committee on denial of grant of legal services (or) before the Hon’ble Executive Chairman of SLSA and the decision of Chairman shall be final.

What is the schedule to organize the Internship Programme by DSLSA?

The Internship Programme is organized by DSLSA twice in an year:-
1. In the month of June or July &
2. In the month of December or January.
Information regarding the dates of Internship Programme available on our website i.e. www.dslsa.org.

Who can participate in Internship Programme?

Law Students can participate in the Internship Programme

What is the time priod of Internship Programme?

Internship Programme is organized for a period of 21 days.

How does DSLSA guide the Law Students?

During Internship law students are informed about the functioning of all the courts, DLSAs, Children Homes, Child Welfare Committees.

Is there any fee prescribed to participate in the internship programme?

No fee is required to participate in the internship programme.

How Legal Literacy is spread? Whether NGOs can participate in the activities of the Legal Services Authority to spread Legal Literacy/Awareness?

Legal Services Authority spreads legal literacy by:-
Organizing Legal Literacy Camps.
Organizing Workshops on Legal topics.
Providing Legal Literature to the public in the regional language at low cost by publishing books on various subjects of law written by experts in the field.
Creating awareness about the law of the land amongst general public by utilizing mass media like Radio, Television and the like.
Legal Services Authority welcomes all Individuals and NGOs who are willing to involve themselves in the above mentioned activities of the Authority as it would go a long way in achieving the aims and objective of the Authority.

What is the object of National Legal Literacy Mission?

NALSA constituted National Legal Literacy Mission with the main objective to empower the poor, disadvantaged persons particularly women and children through legal literacy by making them aware of their rights to lead life with dignity and enjoy equality before law.

Whether sensitization of Judicial Officers with regard to Legal Services Schemes and Programmes is essential?

Yes, once all the Judicial Officers in the Country are properly sensitized with regard to the relevance and importance of legal aid schemes they shall themselves start caring for the poor, backward and weaker sections of the society who are not in a position to engage their own counsel and look after their legal cause.

What are the functions of Legal Services Institutions in the Country?

The main functions of legal services institutions are as follows-
1) To provide free and competent legal services to the eligible persons
2) To organize Lok Adalats for amicable settlement of disputes
3) To organize legal awareness camps
4) To implement the schemes and policy directed by NALSA through strategic and preventive Legal Service Programmes.

What is Lok Adalat?

The word Lok Adalat means people’s court. It is a Forum to resolve the disputes by conciliation and participation in an amicable manner. Based on Gandhain principles, Lok Adalat is one of the most important components of ADR systems operating in india.
Lok Adalat is an alternative mode of dispute resolution. A Lok Adalat Bench is constituted at Supreme Court level, High Court level and District court level for purpose of amicable settlement of dispute between two parties with their consent.

Who acts as Conciliator in Lok Adalat?

In every Lok Adalat minimum two conciliators function. One of them is a sitting (or) retired judicial officer and other conciliator shall be an Advocate or Social Worker or both.

What types of disputes are settled in the Lok Adalat?

Any case at pending or pre-litigation stage except non-compoundable criminal cases can be settled in the Lok Adalat.

What is the basis for settlement before Lok Adalat?

Consent of the parties is the only criteria for settlement before Lok Adalat and such settlement should not be illegal and opposed to public policy.

What are the special features of Lok Adalat?

1) There is no court fee and if court fee is already paid it will be refunded if the dispute is settled in Lok Adalat.
2) The parties to the dispute can directly interact with the judge through their counsel which is not possible in regular court of law.
3) The basic feature of Lok Adalt is informal and speedy justice.
4) The award passed by the Lok Adalat is binding on the parties and it has the status of a decree of a civil court and it is non-appealable.

What is parmenant Lok Adalat?

Permanent Lok Adalat means a Permanent Lok Adalat established under sub-section (1) of Section 22-B of the Legal Services Authorities Act, 1987 to settle the dispute, before the dispute is brought before any court of law pertaining to Public Utility Services as defined in the Act, Rules as the case may be.

Who are Panel Lawyers?

“Panel Lawyer” means a lawyer selected under Regulation 8 of the National Legal Services Authority (Fee and Competent Legal Services) Regulation, 2010 to render free and competent legal services to the deserving the needy persons under the scheme.

From where we can obtain the information regarding vacancies of Panel Lawyers?

The information regarding the vacancies of Panel Lawyers is available on our website i.e. www.dslsa.org

What all qualities/specialities are taken into consideration while appointment of Legal Services Advocate at DSLSA?

While appointments of the Legal Services Advocate things are taken into consideration are that the advocate should be legal professional, capable, honest and amicable.
Advocates are appointed by the members of Interview Board comprising of:-
1. Hon’ble Chairman, District Legal Services Authority
2. Senior Additional District Judge
3. Senior Additional Sessions Judge
4. Secretary, District Legal Services Authority.

What is the eligibility criteria for empanelment in DSLSA?

There are different eligibility criteria’s for different panels. The details of which would be available in the notice for appointment of that panel.

On what basis the Legal Services advocates are provided Fee?

The payment of Legal Services Advocate is made accordingly to the Fee Schedule-2015.

What fee is prescribed for Legal Services Advocate who visit the Legal Services Clinics at Universities and Colleges?

The advocates who visit the legal services clinic at Colleges and Universities are paid as per Sl. No. 3, Part-I-C (Legal Aid Wing), Fee Schedule-2015.

Is there any panel specially for North-Eastern people?

Yes, there is a panel of North Eastern Advocates specially for the people belonging to North Eastern States.

On what basis the victim of crime are provided compensation?

As per Delhi Victim Compensation Scheme, 2018, compensation is provided to the victims of crime.

What is the procedure to provide compensation to the victim of crime?

The procedure to provide the compensation to the victim of crime is as follows:-
1. On the recommendation of concerned S.H.O.
2. By the orders of concerned court.
3. By submitting the application at the office of concerned District Legal Services Authority.
Such recommendations/applications are disposed of by concerned Ld. Secretary, DLSA as per Delhi Victim Compensation Scheme, 2018 which is also available on our website i.e. www.dslsa.org.

Where the application is submitted to receive the compensation?

The application for compensation is submitted at the District Legal Service Authority at the concerned District Court.

How much time it will take for disbursement of compensation after passing the order of compensation?

The disbursement of compensation is done within 24 hours, after passing the order of compensation.

Whether the victim of acid attack are also eligible for compensation?

Yes, the acid attack victims are also eligible for compensation.

What is the time limit to provide the compensation to the victim of acid attack?

The compensation is awarded to the victim of acid attack within a period of 03 months.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

निःशुल्क कानूनी सहायता क्या है ?

विधिक सेवाएँ प्राधिकरण अधिनियम,1987 के अंतर्गत सभी प्रकार के दीवानी और फौजदारी मुकदमों के लिए दी जाने वाली सलाह एवं सहायता निःशुल्क कानूनी सहायता कहलाती है।

क्या मैं भी कानूनी सलाह एवं सहायता प्राप्त कर सकता/सकती हूॅ ?

कानूनी सलाह सभी स्तर के व्यक्ति प्राप्त कर सकतें हैं और दिल्ली विधिक सेवाएँं प्राधिकरण अधिनियम 2002 के अध्याय 6 के नियम 9 के अनुसार योग्य व्यक्ति ही मुफ्त कानूनी सहायता सेवाएं प्राप्त कर सकतें हैं

कौन से व्यक्ति दिल्ली राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण से निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के अधिकारी हैं ?

दिल्ली विधिक सेवाएँ ं प्राधिकरण अधिनियम 2002 के अध्याय 6 के नियम 9 के अनुसार निम्नलिखित योग्य व्यक्ति ही मुफ्त कानूनी सहायता सेवाएँ प्राप्त कर सकतें हैं –

  1. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य।
  2. मानव व्यापार या बेगार का शिकार व्यक्ति।
  3. स्त्री या बालक।
  4. शारीरिक या मानसिक रुप से अस्वस्थ व्यक्ति।
  5. विनाशकारी प्राकृतिक आपदा, साम्प्रदायिक दंगे, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप, या औद्योगिक संकट से प्रभावित व्यक्ति,औद्योगिक कर्मी।
  6. जेल या संरक्षण गृह या नारी निकेतन या मनोचिकित्सालय में अभिरक्षित (कस्टडी) व्यक्ति।
  7. प्रत्येक व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 3,00,000 रू0 से कम है।
  8. किन्नर जिनकी वार्षिक आय 4,00,000 रू0 से कम है।
  9. वरिष्ठ नागरिक जिनकी वार्षिक आय 4,00,000 रू0 से कम है।
  10. एसिड अटैक पीड़ित
  11. एचआईवी एड्स से संक्रमित और प्रभावित व्यक्ति
क्या महिला चाहे वह आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न है, मुफ्त कानूनी सहायता की अधिकारी है ?

हॉ, महिला चाहे वह आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न है या नही, मुफ्त कानूनी सहायता की अधिकारी है।

मुफ्त कानूनी सलाह कहॉ से एवं कौन से व्यक्ति प्राप्त कर सकतें है ?

मुफ्त कानूनी सलाह उच्च न्यायालय विधिक सेवाएँ समिति एवं सभी जिला न्यायालय परिसरों में स्थित जिला विधिक सेवाएँ प्राधिकरण से अधिनियम के अनुरूप सभी व्यक्ति प्राप्त कर सकतें हैं।

क्या इन प्राधिकरणों के अतिरिक्त किसी और स्थान से भी कानूनी सहायता प्राप्त की जा सकती है ?

हॉ, इन प्राधिकरणों के अतिरिक्त लीगल एड क्लीनिकों से भी कानूनी सहायता एवं सलाह प्राप्त की जा सकती है ।

क्या कानूनी सलाह टेलीफोन पर भी उपलब्ध है ?

हॉ, कानूनी सलाह (24×7) टोल फ्री हेल्पलाइन न. 1516 पर भी प्राप्त कर सकते हैं।

क्या प्राधिकरण से प्राप्त वकील को मुझे फीस अदा करनी होगी ?

यदि आप मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने के अधिकारी हैं तो प्राधिकरण से प्राप्त वकील को आपको कोई फीस नहीं अदा करनी होगी।

कोर्ट फीस, प्रोसेस फीस और टाइपिंग शुल्क की अदायगी किसके द्वारा की जाएगी ?

कोर्ट फीस, प्रोसेस फीस और टाइपिंग शुल्क की अदायगी प्राधिकरण के द्वारा की जाएगी। यह सारा व्यय सरकार के द्वारा किया जाता है।

क्या प्राधिकरण से प्राप्त वकील से शिकायत होने पर उसकी शिकायत की जा सकती है ? यदि हाँ तो कहाँ ?

प्राधिकरण से प्राप्त वकील से शिकायत होने पर उसकी शिकायत संबंधित जिला विधिक सेवाएँ प्राधिकरण में की जा सकती है।

कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए दिए गए प्रार्थना-पत्र के मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या है ?

जांच एवं मूल्यांकन समिति कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए दिए गए प्रार्थना-पत्र का मूल्यांकन करती है और नालसा (मुफ्त एवं सक्षम विधिक सेवाएँ) के अधिनियम 2010 के अधिनियम न. 7 के अंतर्गत यह भी निर्णय करती है कि क्या प्रार्थीं कानूनी सहायता प्राप्त करने के योग्य भी है या नहीं।

क्या कानूनी सेवाएँ न मिलने की स्थिति में अपील दायर की जा सकती है? यदि हाँ, तो अपील कहाँ दायर की जा सकती है ?

हॉ, कानूनी सेवाएँ न मिलने की स्थिति में अपील प्राधिकरण/समिति के अध्यक्ष अथवा राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण के माननीय कार्यकारी अध्यक्ष के समक्ष दायर की जा सकती है और अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

क्या कानूनी सेवाएँ वापिस ली जा सकती हैं ?

कानूनी सेवाएं निम्नलिखित स्थितियों में वापिस ली जा सकती हैं-

  • जब सहायता प्राप्त व्यक्ति के पास पर्याप्त स्ांसाधन हो।
  • जब सहायता प्राप्त व्यक्ति ने कानूनी सेवाएँ मिथ्या निरूपण अथवा कपट के द्वारा प्राप्त की हो।
  • जब सहायता प्राप्त व्यक्ति विधिक सेवाएँ प्राधिकरण/समिति के साथ अथवा विधिक सेवाएँ अधिवक्ता के साथ सहयोग न कर रहा हो।
  • जब व्यक्ति ने विधिक सेवाएं प्राधिकरण/समिति के द्वारा नियुक्त अधिवक्ता के अतिरिक्त अन्य विधि व्यवसायी को भी यह कार्य सौंपा हो।
  • सहायता प्राप्त व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की स्थिति में अपवाद स्वरूप दीवानी केस में जहां अधिकार और दायित्व बाकी हों।
  • जहां कानूनी सहायता के लिए प्राप्त प्रार्थना पत्र में कानून का दुरूपयोग होना पाया जाए।
मुफ्त कानूनी सहायता किस स्तर तक प्राप्त की जा सकती है ?

लंबित केस के किसी भी स्तर पर कानूनी सहायता प्रदान की जा सकती है। इसके अतिरिक्त मुफ्त कानूनी सहायता के लिए योग्य व्यक्तियों को मुकदमें से पूर्व भी कानूनी सहायता प्राप्त हो सकती है।

निरक्षर व्यक्ति के लिए कानूनी सहायता प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है ?

यदि प्रार्थी निरक्षर है या लिखने की स्थिति में नहीं है तो विधिक सेवाएं प्राधिकरण/समिति का सचिव अथवा अन्य कोई अधिकारी उसके मौखिक बयान को रिकार्ड करेगा और उस रिकार्ड पर उसके अंगूठे का निशान/हस्ताक्षर लेगा और उस रिकार्ड को उसके प्रार्थना-पत्र के समान ही समझा जाएगा।

क्या किन्नर भी मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने के अधिकारी है ?

हाँ, वे किन्नर जिनकी सालाना आय 2 लाख रू. से कम हैं, मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने के अधिकारी है।

क्या विधिक सेवा अधिवक्ताओं की सेवाएँ अन्य अधिकरणों में भी प्राप्त हो सकती हैं?

हॉ, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के अधिवक्ताओं की विधिक सेवाएँ निम्नलिखित फोरम/अधिकरणों में भी प्राप्त होती हैं-
 केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण
 सैन्य बल अधिकरण
 राष्ट्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण अधिकरण
 राज्य उपभोक्ता शिकायत निवारण अधिकरण
 ऋण वसूली अधिकरण
 दिल्ली स्कूल अधिकरण
 राष्ट्रीय हरित अधिकरण
 कंपनी लॉ बोर्ड
 छावनी बोर्ड
 इनकम टैक्स अपीली अधिकरण

दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण से संबंधित सूचना कहॉ से प्राप्त कर सकतें है?

दिल्ली राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण से संबंधित सूचना हमारी वेबसाइट www.dslsa.org से प्राप्त कर सकते हैं।

क्या जेल में बंद कैदियों को भी कानूनी सहायता प्रदान की जाती है ?

हॉ, जेल में बंद कैदियों को कानूनी सहायता जेल में स्थित लीगल सर्विसिज क्लीनिक में कानूनी सहायता अधिवक्ता के माध्यम से प्रदान की जाती है।

क्या न्यायालय के समक्ष पहली बार प्रस्तुत होने वाले कैदी को कानूनी सहायता प्रदान की जाती है ?

हाँ, न्यायालय के समक्ष पहली बार प्रस्तुत होने वाले कैदी की ओर से कोई वकील न होने की स्थिति में न्यायालय के द्वारा प्राधिकरण की ओर से उस न्यायालय में नियुक्त रिमांड एडवोकेट प्रतिदिन (जिसमें छुट्टी के दिन भी सम्मिलित हैं), प्रदान किया जाता है।

क्या बच्चों और किशोरों के लिए प्राधिकरण की ओर से अधिवक्ता नियुक्त किए जाते हैं?

हाँ, सभी बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्ड एवं ऑल इंडिया लीगल एड सेल ऑन चाइल्ड राइटस में भी प्राधिकरण की ओर से अधिवक्ता नियुक्त किए गए है।

दिल्ली राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण के द्वारा इंटर्नशिप कार्यक्रम कब-2 आयोजित किया जाता है ?

दिल्ली राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण के द्वारा इंटर्नशिप कार्यक्रम वर्ष में दो बार आयोजित किया जाता है।

  1. जून एवं जुलाई माह में।
  2. दिसंबर एवं जनवरी माह में।

इंटर्नशिप कार्यक्रम की तिथियां हमारी वेबसाइट www.dslsa.org पर उपलब्ध होती है।

इंटर्नशिप कार्यक्रम में कौन भाग ले सकता है ?

इंटर्नशिप कार्यक्रम में विधि के छात्र भाग ले सकते हैं।

इंटर्नशिप कार्यक्रम की अवधि कितनी होती है ?

इंटर्नशिप कार्यक्रम की अवधि 21 दिन की है।

विधि के छात्रों के मार्गदर्शन में दिल्ली राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण की क्या भूमिका है ?

इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान विधि के छात्रों को सभी न्यायालयों, जिला विधिक सेवाएँ प्राधिकरणों, आर्ब्जवेशन होम, चिल्ड्रन होम, बाल कल्याण समितियों की कार्य प्रणालियों से अवगत करवाया जाता है।

क्या इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कोई फीस जमा करवानी पड़ती है ?

नही, इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कोई फीस जमा नहीं करवानी पड़ती है।

क्या इंटर्नशिप कार्यक्रम पूरा होने के पश्चात  सर्टिफिकेट देने का प्रावधान है ?

हॉ, इंटर्नशिप कार्यक्रम पूरा होने के पश्चात  सर्टिफिकेट दिया जाता है।

देश में कानूनी सहायता संस्थानों के क्या कार्य हैं ?

कानूनी सहायता संस्थानों के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं-

  1. योग्य व्यक्तियों को उपयुक्त मुफ्त कानूनी सेवाएँ प्रदान करना।
  2. विवादों को आपसी सहमति से निपटानें के लिए लोक अदालतों का आयोजन करना।
  3. कानूनी जागरूकता शिविरों का आयोजन करना।
  4. नालसा के द्वारा निर्देशित योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों का पालन करना।
पैरा लीगल वॉलंटियर्स कौन होतें है ?

वह व्यक्ति जिसे कानून एवं कल्याणकारी योजनाओं की आधारभूत जानकारी हो और जो अपने पड़ोस में सहायता करने के लिए तत्पर हो उसे पैरा लीगल वालिंटियर्स के रूप में संबंधित कानूनी सेवा संस्थान के द्वारा चयनित किया जाता है।

पैरा लीगल वॉलंटियर्स कौन हो सकतें हैं ?
  • अधिवक्ता, सरकारी और निजी स्कूलों के अध्यापक, लेक्चरार।
  • आंगनवाड़ी कर्मचारी।
  • सरकारी और निजी डाक्टर एवं अन्य सरकारी कर्मचारी।
  • विधि, शिक्षा, समाज सेवी संस्थानों के विद्यार्थी।
  • गैर सरकारी संस्थान आदि।
पैरा लीगल वॉलंटियर्स कौन हो सकतें हैं ?
  1. अधिवक्ता, सरकारी और निजी स्कूलों के अध्यापक, लेक्चरार।
  2. आंगनवाड़ी कर्मचारी।
  3. सरकारी और निजी डाक्टर एवं अन्य सरकारी कर्मचारी।
  4. विधि, शिक्षा, समाज सेवी संस्थानों के विद्यार्थी।
  5. गैर सरकारी संस्थान आदि।
पैरा लीगल वॉलंटियर्स के क्या कर्तव्य हैं?
  1. समाज के कमजोर वर्गो को विशेष रूप से शिक्षित करना।
  2. लोगों के बीच उनके मूलभूत अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों एव विधिक अधिकारों  के प्रति जागरूकता का प्रसार करना।
  3. कानूनी साक्षरता कैम्पों के आयोजन में सहायता करना।
क्या जेलों में भी पैरा लीगल वॉलंटियर्स होतें हैं ?

हाँ, कुछ शिक्षित कैदी जो कि केन्द्रीय कारागार या राज्य कारागार में लंबी सजा भुगत रहें होते हैं उनकी पहचान करके उन्हें पैरा लीगल वॉलंटियर्स के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है।

क्या पैरा लीगल वॉलंटियर्स के कार्य की जांच नियमित रूप से की जाती है ?

जि.वि.सेवा.प्रा. के सचिव के द्वारा पैरा लीगल वॉलंटियर्स के कार्यों की प्रत्येक माह जांच की जाती है।

कानूनी साक्षरता का प्रसार कैसे किया जाता है ? क्या गैर सरकारी संस्थान कानूनी साक्षरता/ जागरूकता का प्रसार करने में विधिक सेवा प्राधिकरण की गतिविधियों में भाग ले सकतें हैं ?

विधिक सेवाएँ प्राधिकरण कानूनी साक्षरता का प्रसार निम्न प्रकार से करता है –

  1. कानूनी साक्षरता शिविरों का आयोजन करना।
  2. कानूनी विषयों पर वर्कशाप का आयोजन करना।
  3. आम जनता को कानूनी साहित्य क्षेत्रीय भाषा में विविध कानूनी विषयों पर उस क्षेत्र के विशेषज्ञ द्वारा लिखी गई पुस्तकें प्रकाशित करवाकर कम मूल्य पर उपलब्ध करवाना।
  4. सामान्य जनता में रेडियो टेजीविजन आदि मीडिया के साधनों द्वारा जागरूकता का प्रसार करना।

विधिक सेवाएँ प्राधिकरण सभी व्यक्तिगत और गैर सरकारी संस्थानों का जो कि उपरोक्त वर्णित गतिविधियों में भाग लेने के इच्छुक होतें हैं उन सब का स्वागत करता है।

राष्ट्रीय कानूनी साक्षरता मिशन का उद्देश्य क्या है ?

नालसा के द्वारा गठित राष्ट्रीय कानूनी साक्षरता मिशन का मुख्य उद्देश्य गरीबों को सशक्त करना, वंचित व्यक्तियों विशेषकर महिलाओं और बच्चों को कानूनी साक्षरता के द्वारा उनके अधिकारों के प्रति और सम्मान के साथ जीने के लिए कानून के समक्ष समानता से जीने  के लिए जागरूक करता है।

क्या न्यायिक अधिकारियों को कानूनी सेवा योजनाओं और कार्यक्रमों के विषय में संवेदनशील बनाना आवश्यक है ?

हॉ, एक बार यदि देश के न्यायिक अधिकारी कानूनी सहायता योजनाओं और कार्यक्रमों के महत्व और आवश्यकता के प्रति संवेदनशील हो गए तो वे स्वयं समाज के गरीबों, पिछड़े  और कमजोर वर्गों जो कि अपने कानूनी केसों के लिए अपना वकील करने में असमर्थ है, उनकी स्वयं ध्यान रखना आंरभ कर देंगे।

लोक अदालत क्या है ?

लोक अदालत का अर्थ है लोगों का न्यायालय। यह एक ऐसा मंच है जहां विवादों को आपसी सहमति से निपटाया जाता है। यह गांधी जी के सिद्धांतों पर आधारित है।

लोक अदालत विवादों को निपटाने का वैकल्पिक साधन है। लोक अदालत बेंच सभी स्तरों जैसे सर्वोच्च न्यायालय स्तर, उच्च न्यायालय स्तर, जिला न्यायालय स्तर पर दो पक्षों के मध्य विवाद को आपसी सहमति से निपटानें के लिए गठित की जाती है।

लोक अदालत में सुलहकार के रूप में कौन कार्य करता है ?

प्रत्येक लोक अदालत में दो सुलहकार कार्य करतें हैं उनमें से एक कार्यरत अथवा सेवानिवृत न्यायिक अधिकारी होता है और अन्य सुलहकार अधिवक्ता अथवा चिकित्सक हो सकता है।

किस प्रकार के विवादों का निपटारा लोक अदालत में किया जाता है ?

न्यायालय में लंबित मुकदमां का समझौता – केवल ऐसे आपराधिक मुकदमों को छोड़कर जिनमें समझौता  कानूनन संभव नही है, सभी प्रकार के सिविल एवं आपराधिक मुकदमें भी इन लोक अदालतों में आपसी समझौते के द्वारा निपटाये जातें हैं।

न्यायालय में मुकदमा जाने से पहले समझौता – ऐसे विवाद जिन्हें न्यायालय के समक्ष दायर नही किया गया है उनका भी प्री लिटिगेशन स्तर पर यानि मुकदमा दायर किये बिना ही दोनो पक्षोंं की सहमति से लोक अदालतों में निस्तारण किया जा सकता है।

लोक अदालत में किस आधार पर केसों का निपटारा होता हैं ?

पक्षों की आपसी सहमति ही केवल केसों के निपटारे का आधार होती है। इस प्रकार का निपटारा गैर कानूनी एवं लोक नीति के विरूद्ध  नही होना चाहिए।

लोक अदालत की क्या विशेषताएं हैं ?
  1. इसमें कोई कोर्ट फीस नही होती। यदि न्यायालय में लंबित मुकदमें में कोर्टं फीस जमा भी करवाई गई हो तो लोक अदालत में विवाद का निपटारा हो जाने पर वह फीस वापिस कर दी जाती है।
  2. इसमें दोनों पक्षकार जज के साथ स्वयं अथवा अधिवक्ता के द्वारा बात कर सकतें हैं जो कि नियमित कोर्ट में संभव नही होता।
  3. लोक अदालत का मुख्य गुण है अनौपचारिकता,, त्वरित न्याय।
  4. लोक अदालत के द्वारा पास अवार्ड दोनो पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है। इसे डिक्री कहा जाता है और इसके विरूद्ध अपील नही होती।
स्थायी लोक अदालत क्या है
  1. स्थायी लोक अदालत का गठन विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियमए 1987 की धारा 22-बी की उप धारा (1) के अंतर्गत हुआ है। जनहित सेवाओं से संबंधित विभाग जैसे बिजली, पानी, अस्पताल आदि से संबंधित मामलों को, मुकदमें दायर करने से पहले आपसी सुलह से निपटाने के लिए राज्य प्राधिकरण द्वारा स्थायी लोक अदालतों की स्थापना की गई है।
  2. कोई भी पक्ष जिसका संबंध इन जनहित सेवाओं से है वह इन विवादों को निपटाने के लिए स्थायी लोक अदालत में आवेदन कर सकता है।
  3. सबसे पहले विवाद को आपसी सुलह के द्वारा सुलझाने का प्रयास किया जाता है और सहमति के बाद अवार्ड पास कर दिया जाता है। यदि आपसी सुलह के द्वारा केस का फैसला नही हो पाता तो स्थायी लोक अदालत में मामले का निपटारा मामले के गुण-अवगुण के आधार पर कर दिया जाता है।
  4. अवार्ड पास होने के पश्चात वह न्यायालय की डिक्री की तरह ही संबंधित पक्षों पर अनिवार्य रूप से लागू कराया जाता है। इसके फैसले के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नही की जा सकती।
दिल्ली राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण में विधिक सेवाएँ अधिवक्ता का चयन करते समय किन विशेषताओं का ध्यान रखा जाता है ?

दिल्ली विधिक सेवाएं प्राधिकरण में पैनल के लिए विधिक सेवाएँ अधिवक्ता का चयन करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि वह विधि व्यवसायी, सक्षम, ईमानदार, एवं सहृदय हो।
विधिक सेवाएं अधिवक्ता का चयन इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा किया जाता है जिसके निम्नलिखित सदस्य होतें हैं-
1. माननीय अध्यक्ष, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण।
2. जिले के वरिष्ठ अतिरिक्त जिला जज।
3. जिले के वरिष्ठ अतिरिक्त सेशन जज।
4. जिला विधिक सेवाएँ प्राधिकरण के सचिव।

दिल्ली राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण के पैनल पर आने के लिए योग्यता के मानदंड क्या है ?

दिल्ली राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण के विभिन्न प्रकार के पैनल हैं जिनके योग्यता के मानदंड भी अलग-2 हैं। जिनका विवरण उस पैनल के लिए दी गई रिक्तियों के साथ दिए गए नोटिस में वर्णित होता है।

विधिक सेवाएँ अधिवक्ताओं को फीस किस आधार पर प्रदान की जाती है?

विधिक सेवाएँ अधिवक्ताओं को फीस की अदायगी निर्दिष्ट शुल्क अनुसूची 2015 के अनुसार प्रदान की जाती है।

कॉलेज और विश्वविद्यालय में स्थित लीगल सर्विसज क्लीनिक में जाने वाले अधिवक्ताओं को फीस किस आधार पर प्रदान की जाती है ?

कालेज और विश्वविद्यालय में स्थित लीगल सर्विसज क्लीनिक में जाने वाले अधिवक्ताओं को फीस, शुल्क अनुसूची 2015 के क्रम सं. 3 भाग-1-सी (लीगल एड विंग) अनुसार प्रदान की जाती है।

क्या विशेष रूप से नार्थ ईस्ट के लोगों के लिए भी अधिवक्ताओं का पैनल है ?

हॉ, प्रत्येक जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण में विशेष रूप से नार्थ ईस्ट के लोगों के लिए भी अधिवक्ताओ को नियुक्त किया गया है।

पैनल अधिवक्ता कौन हैं?

पैनल अधिवक्ता से अभिप्राय नालसा (मुफ्त एवं सक्षम विधिक सेवाएँ ) के अधिनियम 2010 के अधिनियम 8 के अंतर्गत चुने हुए अधिवक्ता जो कि योजना के अंतर्गत योग्य एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को मुफ्त एवं सक्षम कानूनी सेवाएँ ं प्रदान करता है।

पैनल अधिवक्ताओं की रिक्तियों के संबंध में जानकारी कहॉ से प्राप्त हो सकती है ?

पैनल अधिवक्ताओं की रिक्तियों के संबंध में जानकारी हमारी वेबसाइट ूूण्केसेंण्वतह पर उपलब्ध होती है।