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दिल्ली राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण में विधिक सेवाएँ अधिवक्ता का चयन करते समय किन विशेषताओं का ध्यान रखा जाता है ?

दिल्ली विधिक सेवाएं प्राधिकरण में पैनल के लिए विधिक सेवाएँ अधिवक्ता का चयन करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि वह विधि व्यवसायी, सक्षम, ईमानदार, एवं सहृदय हो।
विधिक सेवाएं अधिवक्ता का चयन इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा किया जाता है जिसके निम्नलिखित सदस्य होतें हैं-
1. माननीय अध्यक्ष, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण।
2. जिले के वरिष्ठ अतिरिक्त जिला जज।
3. जिले के वरिष्ठ अतिरिक्त सेशन जज।
4. जिला विधिक सेवाएँ प्राधिकरण के सचिव।

दिल्ली राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण के पैनल पर आने के लिए योग्यता के मानदंड क्या है ?

दिल्ली राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण के विभिन्न प्रकार के पैनल हैं जिनके योग्यता के मानदंड भी अलग-2 हैं। जिनका विवरण उस पैनल के लिए दी गई रिक्तियों के साथ दिए गए नोटिस में वर्णित होता है।

विधिक सेवाएँ अधिवक्ताओं को फीस किस आधार पर प्रदान की जाती है?

विधिक सेवाएँ अधिवक्ताओं को फीस की अदायगी निर्दिष्ट शुल्क अनुसूची 2015 के अनुसार प्रदान की जाती है।

कॉलेज और विश्वविद्यालय में स्थित लीगल सर्विसज क्लीनिक में जाने वाले अधिवक्ताओं को फीस किस आधार पर प्रदान की जाती है ?

कालेज और विश्वविद्यालय में स्थित लीगल सर्विसज क्लीनिक में जाने वाले अधिवक्ताओं को फीस, शुल्क अनुसूची 2015 के क्रम सं. 3 भाग-1-सी (लीगल एड विंग) अनुसार प्रदान की जाती है।

क्या विशेष रूप से नार्थ ईस्ट के लोगों के लिए भी अधिवक्ताओं का पैनल है ?

हॉ, प्रत्येक जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण में विशेष रूप से नार्थ ईस्ट के लोगों के लिए भी अधिवक्ताओ को नियुक्त किया गया है।

पैनल अधिवक्ता कौन हैं?

पैनल अधिवक्ता से अभिप्राय नालसा (मुफ्त एवं सक्षम विधिक सेवाएँ ) के अधिनियम 2010 के अधिनियम 8 के अंतर्गत चुने हुए अधिवक्ता जो कि योजना के अंतर्गत योग्य एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को मुफ्त एवं सक्षम कानूनी सेवाएँ ं प्रदान करता है।

पैनल अधिवक्ताओं की रिक्तियों के संबंध में जानकारी कहॉ से प्राप्त हो सकती है ?

पैनल अधिवक्ताओं की रिक्तियों के संबंध में जानकारी हमारी वेबसाइट ूूण्केसेंण्वतह पर उपलब्ध होती है।