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क्या दिल्ली राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण में गवाहों की सुरक्षा हेतु भी कोई प्रावधान है?

हॉ, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएँ  प्राधिकरण गवाहों को ”दिल्ली गवाह सुरक्षा योजना, 2018“ के अंतर्गत सुरक्षा प्रदान करता है।

गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु सक्षम/प्राधिकृत अधिकारी कौन है ?

गवाहों को सुरक्षा हेतु प्राधिकृत अधिकारी इस प्राधिकरण के सदस्य सचिव एवं विशेष सचिव है।

गवाहों की सुरक्षा के लिए आवेदन कौन दे सकता है?

गवाहों की सुरक्षा हेतु आवेदन पीड़ित/गवाह स्वयं अथवा उसके आधार पर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा आवेदन दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कोर्ट के आदेश पर भी गवाहों को सुरक्षा प्रदान की जाती है।