मुफ्त कानूनी सहायता

दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण से मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त की जा सकती है। दिल्ली जिला न्यायालय परिसरों में स्थित जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवाएं समिति से अधिनियम के नियमानुसार सभी हकदार व्यक्ति कानूनी सहायता प्राप्त कर सकतें हैं।

---मुफ्त कानूनी सहायता के लिए योग्य व्यक्ति कौन हैं---

दिल्ली विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियमए 2002 के नियम 9 के अध्याय VI के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति मुफ्त कानूनी सहायता एवं सेवाएं प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

  • अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य।
  • मानव के अवैध व्यापार के शिकार व बेगार व्यक्ति।
  • स्त्री या बालक।
  • दिव्यांग
  • महाविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप, या औद्योगिक संकट से प्रभावित व्यक्ति।
  • औद्योगिक कर्मी।
  • किसी संरक्षण गृह में किशोर या मनोचिकित्सालय की कस्टडी में रह रहे व्यक्ति।
  • कम आय (वार्षिक आय 1,00,000/- रू. से कम)
    • वरिश्ठ नागरिक (वार्षिक आय 2,00,000/- रू. से कम)
    • किन्नर (वार्षिक आय 2,00,000/- रू. से कम)

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