कालेज और विश्वविद्यालय में स्थित लीगल सर्विसज क्लीनिक में जाने वाले अधिवक्ताओं को फीस, शुल्क अनुसूची 2015 के क्रम सं. 3 भाग-1-सी (लीगल एड विंग) अनुसार प्रदान की जाती है।