दिल्ली विधिक सेवाएँ ं प्राधिकरण अधिनियम 2002 के अध्याय 6 के नियम 9 के अनुसार निम्नलिखित योग्य व्यक्ति ही मुफ्त कानूनी सहायता सेवाएँ प्राप्त कर सकतें हैं –
- अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य।
- मानव व्यापार या बेगार का शिकार व्यक्ति।
- स्त्री या बालक।
- शारीरिक या मानसिक रुप से अस्वस्थ व्यक्ति।
- विनाशकारी प्राकृतिक आपदा, साम्प्रदायिक दंगे, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप, या औद्योगिक संकट से प्रभावित व्यक्ति,औद्योगिक कर्मी।
- जेल या संरक्षण गृह या नारी निकेतन या मनोचिकित्सालय में अभिरक्षित (कस्टडी) व्यक्ति।
- प्रत्येक व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 3,00,000 रू0 से कम है।
- किन्नर जिनकी वार्षिक आय 4,00,000 रू0 से कम है।
- वरिष्ठ नागरिक जिनकी वार्षिक आय 4,00,000 रू0 से कम है।
- एसिड अटैक पीड़ित
- एचआईवी एड्स से संक्रमित और प्रभावित व्यक्ति