दिल्ली विधिक सेवाएँ ं प्राधिकरण अधिनियम 2002 के अध्याय 6 के नियम 9 के अनुसार निम्नलिखित योग्य व्यक्ति ही मुफ्त कानूनी सहायता सेवाएँ प्राप्त कर सकतें हैं –

  1. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य।
  2. मानव व्यापार या बेगार का शिकार व्यक्ति।
  3. स्त्री या बालक।
  4. शारीरिक या मानसिक रुप से अस्वस्थ व्यक्ति।
  5. विनाशकारी प्राकृतिक आपदा, साम्प्रदायिक दंगे, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप, या औद्योगिक संकट से प्रभावित व्यक्ति,औद्योगिक कर्मी।
  6. जेल या संरक्षण गृह या नारी निकेतन या मनोचिकित्सालय में अभिरक्षित (कस्टडी) व्यक्ति।
  7. प्रत्येक व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 3,00,000 रू0 से कम है।
  8. किन्नर जिनकी वार्षिक आय 4,00,000 रू0 से कम है।
  9. वरिष्ठ नागरिक जिनकी वार्षिक आय 4,00,000 रू0 से कम है।
  10. एसिड अटैक पीड़ित
  11. एचआईवी एड्स से संक्रमित और प्रभावित व्यक्ति