अपराध से पीड़ित लोगों को मुआवजा निम्न आधारों पर प्रदान किया जाता है-
- स्ंबंधित एस.एच.ओ की सिफारिश पर।
- स्ंबंधित न्यायालय के द्वारा आदेश पास किए जाने पर।
- स्ंबंधित जिला विधिक सेवाएँ प्राधिकरण में प्रार्थना पत्र दिए जाने पर।
- इस प्रकार के प्रार्थना पत्र/सिफारिश को संबंधित जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव के द्वारा दिल्ली पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना, 2018 के अंतर्गत निस्तारित किया जाता है। दिल्ली पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना, 2018 हमारी वेबसाइट www.dslsa.org पर उपलब्ध है।