वह व्यक्ति जिसे कानून एवं कल्याणकारी योजनाओं की आधारभूत जानकारी हो और जो अपने पड़ोस में सहायता करने के लिए तत्पर हो उसे पैरा लीगल वालिंटियर्स के रूप में संबंधित कानूनी सेवा संस्थान के द्वारा चयनित किया जाता है।