प्रत्येक लोक अदालत में दो सुलहकार कार्य करतें हैं उनमें से एक कार्यरत अथवा सेवानिवृत न्यायिक अधिकारी होता है और अन्य सुलहकार अधिवक्ता अथवा चिकित्सक हो सकता है।