गवाहों की सुरक्षा हेतु आवेदन पीड़ित/गवाह स्वयं अथवा उसके आधार पर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा आवेदन दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कोर्ट के आदेश पर भी गवाहों को सुरक्षा प्रदान की जाती है।