1) विकलांग व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता

(विकलांग बच्चों सहित)
विकलांग व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता (विकलांगता पेंशन) दिल्ली सरकार की कल्याणकारी योजना है, जिसके तहत विकलांग व्यक्तियों (विकलांग बच्चों सहित) को 2,500 रुपये प्रति माह की सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित विकलांगताओं पर विचार किया जाता है:- अंधापन, कम दृष्टि, कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्ति, बहरापन, चलने-फिरने में अक्षमता, मस्तिष्क पक्षाघात, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, बौद्धिक अक्षमता (मानसिक मंदता), मानसिक बीमारी, बौनापन, मांसपेशियों की दुर्बलता, एसिड अटैक पीड़ित, सुनने में कठिनाई, बोलने और भाषा संबंधी अक्षमता, विशिष्ट सीखने संबंधी अक्षमता, मल्टीपल स्केलेरोसिस, पार्किंसंस रोग, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल रोग, कई विकलांगताएँ।
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2) सुगम्य सहायक योजना

{बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों की गतिशीलता और सशक्तिकरण को सुविधाजनक बनाना (विकलांग बच्चों सहित)}
इस योजना के तहत, बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों को टिकाऊ और मानकीकृत सहायक उपकरण प्रदान किए जाते हैं, जिनमें मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, बैसाखी, कैलिपर, वॉकर और दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए ब्रेल किट और स्मार्टफोन आदि शामिल हैं – जिन्हें मुफ्त में वितरित किया जाता है।
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