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दिल्ली उच्च न्यायालय की माननीय खंडपीठ द्वारा आपराधिक अपील संख्या 5/2000 ,शीर्षक खेम चंद और अन्य में निहित दिनांक 7 जुलाई, 2008 के निर्देशों के अनुसार, दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण दिल्ली पीड़ित मुआवजा योजना 2011 के तहत प्रारंभिक चरण में उनके पुनर्वास के लिए संबंधित मामले के एसएचओ की सिफारिशों पर और मामले का निपटारा करते समय संबंधित अदालत की सिफारिशों पर भी पीड़ितों को अंतरिम मुआवजा दे रहा है।