अधिनियम के नियमों के अनुसार सभी पात्र व्यक्तियों द्वारा दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति और दिल्ली जिला न्यायालय परिसर में स्थित सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों से नि:शुल्क विधिक सेवा प्राप्त की जा सकती है।.
---नि:शुल्क कानूनी सहायता के लिए कौन पात्र है--
दिल्ली कानूनी सेवा प्राधिकरण विनियमन 2002 के अध्याय VI, नियम 9 के अनुसार, निम्नलिखित व्यक्ति मुफ्त कानूनी सहायता सेवाओं के लिए पात्र हैं।
- एससी या एसटी
- तस्करी या बेगार का शिकार
- महिला या बच्चा
- विकलांग व्यक्ति
- सामूहिक आपदा/जातीय हिंसा का शिकार जाति अत्याचार/बाढ़/भूकंप या औद्योगिक आपदा
- औद्योगिक कामगार
- कस्टडी/प्रोटेक्टिव होम/किशोर गृह/मनोचिकित्सा अस्पताल/ मनश्चिकित्सीय नर्सिंग होम में
- 3 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति।
- वरिष्ठ नागरिक जिनकी वार्षिक आय 4 लाख रुपये से कम है।
- ट्रांसजेंडर जिनकी वार्षिक आय 4 लाख रुपये से कम है।
- एसिड अटैक पीड़ित
- एचआईवी एड्स से संक्रमित और प्रभावित व्यक्ति