किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत किशोरों (18 साल से कम उम्र) के लिए विशेष अधिकार और सुरक्षा दी गयी है। इनके बारे में जानें और दूसरों को भी इस बारे में जागरूक करें। East DLSA ने ये सूचना बोर्ड्स पूर्व जिले के पुलिस थानों, मंडोली जेल, किशोर न्याय बोर्ड, कड़कड़डूमा कोर्ट इत्यादि जगहों पर लगाए जायेंगे। East DLSA एक सशक्त और जागरूक समाज की ओर प्रतिबद्ध है।
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